48 घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, जनशिक्षक से मारपीट मामले के हैं आरोपी
रतलाम । रतलाम बीआरसी विवेक नागर को कलेक्टर राजेश बाथम ने गुरुवार को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने नागर के विरुद्ध यह कार्रवाई जनशिक्षक के साथ मारपीट के मामले में की गई है।
कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा गुरुवार देर रात जारी आदेश के अनुसार रतलाम के बीआरसी विवेक नागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर व्दारा जारी किये गए आदेश में बताया गया है कि रतलाम विकासखंड के विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसी) विवेक नागर द्वारा अनुसूचित जाति के जनशिक्षक रमेशचंद्र बोरिया के साथ 13 मार्च 2024 को मारपीट करने पर पुलिस ने नागर के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज किया गया था।
विशेष न्यायाधीश प्रयागराज दिनकर ने 2 सितंबर 2024 को पारित आदेश के अनुसार आरोपी विवेक नागर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इससे नागर 29 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक 48 घंटे से अधिक अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे।
कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि उपरोक्त कारण से नागर को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) एवं नियम 9 (2) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नागर का मुख्यालय जिला शिक्षा केंद्र रतलाम रहेगा। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने भी लिखा था पत्र
मामले को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने संज्ञान लेकर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख कर बीआरसी नागर को निलंबित करने का आग्रह किया था।