रतलाम/रावटी। रतलाम जिले के रावटी मृतक बाला पिता बाबु भाभर की मृत्यु के संबंध में पुलिस ने खुलासा किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 22.09.2024 को थाना रावटी पर मर्ग क्रमांक 78/2024 धारा 194 बीएनएसएस का दर्ज किया गया था जिसकी जांच के दौरान मृतक बाला पिता बाबुलाल भाभर उम्र 40 साल निवासी कुवरपाडा की मृत्यु से संबंन्धित जाँच करते घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर मृतक बाला पिता बाबु भाभर की मृत्यु के संबंध मे जाँच हेतु सफीना फॉर्म जारी करने उपरांत शव का निरीक्षण कर नक्शा पंचायतनामा लेख किया गया । घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया ।
घटना स्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार कर मृतक बाला भाभर का पीएम कराया गया बाद दिनांक 23.09.2024 को मृतक बाला भाभर की पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पीएम रिपोर्ट मे मृतक बाला के सिर व पेट पर किसी कठोर वस्तु से वार होने के कारण आई चोटों से मृत्यु होना लेख है। मृतक के परिजन बाबुलाल भाभर, कन्हैयालाल भाभर , गणेश मईडा के कथन लेखबध्द किए गए । परिजन जिन्होने कथनो में मृतक बाला भाभर के सिर व पेट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से हमला कर हत्या होने के बारे में बताया । जिस पर से थाना रावटी पर अपराध क्रमांक 499/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस. का पंजीबध्द किया जाता है ।
अपराध सदर मे अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश खाखा एवं एसडीओपी महोदय श्री नीमल बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रावटी के नेतृत्व में थाना रावटी सायबर सेल एवं सीसीटीवी की संयुक्त टीम गठित की गई।
*पुलिस कार्यवाही का विवरण –*
पुलिस टीम द्वारा थाना प्रभारी रावटी के नेतृत्व में घटना स्थल के आसपास के साक्ष्यों, मुखबिर सूचना, सीसीटीवी कैमरा एवं साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई। इस क्रम में संदेहीयों अर्जुन पिता बापु गरवाल निवासी कुडी का टापरा तथा विरेन्द्र उर्फ विरू पिता मदन माल निवासी माला की बीड थाना रावटी जिला रतलाम से पुछताछ करते पर बताया कि मृतक बाला भाभर द्वारा दिनांक 21.09.2024 की रात मे पीएचई के सम्पवेल मे आरोपीयों अर्जुन गरवाल, विरेन्द्र उर्फ विरु तथा प्रभु खडीया को शराब पिते समय कमरे से बाहर जाने का बोलने पर अर्जुन गरवाल, विरेन्द्र उर्फ विरु तथा प्रभु खडीया द्वारा बाला पिता बाबुलाल भाभर को जान से खत्म कर देने की योजना बनाना बताया जाकर जुर्म करना स्वीकार किया व दोनो आरोपीयों द्वारा प्रभु पिता रामा खडीया निवासी मलवासी द्वारा भी उनके साथ मृतक बाला की हत्या मे शामिल होना बताया जाने पर आरोपी प्रभु पिता रामा खडीया निवासी मलवासी को भी विधिवत गिरफ्तार कर आरोपीयों से विस्तृत पुछताछ हेतु पुलिस रिमांड हेतु न्यायालय पेश किया जावेगा ।
*गिरफ्तार आरोपीगणः-* 01. अर्जुन पिता बापु गरवाल निवासी कुडी का टापरा थाना रावटी जिला रतलाम
02. विरेन्द्र उर्फ विरू पिता मदन माल निवासी माला की बीड थाना रावटी जिला रतलाम
03. प्रभु पिता रामा खडीया निवासी मलवासी थाना रावटी जिला रतलाम
*सराहनीय भूमिकाः–* उक्त सराहनीय कार्य मे निरीक्षक जय प्रकाश चौहान, निरीक्षक अय्युब खान(थाना प्रभारी बिलपांक) , उनि मोहम्मद इरफान खान, उनि निशा चौबे, प्र.आर 637 देवेन्द्र कुमार गामड, प्र.आर 637 विजय झोडिया, प्र.आर 706 आतिश धानक, प्र आर ईश्वर, (थाना बिलपांक), आर माखन सिंह(थाना बिलपांक), आर 475 महेश मईडा, आर 1034 राहुल मेडा, आर.729 राहुल चौहान, आर. 645 सुरेन्द्र, म.आर 678 नेहा कुशवाह, म.आर 558 श्वेता, सैनिक 1045 संतोष एवं डाक्टर प्रियल जैन जी.एम.सी. सायबर सेल से प्र आर मनमोहन शर्मा, (प्रभारी सायबर सेल), प्र आर लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, प्र आर हिम्मत सिंह, आर विपुल भावसार, आर मयंक व्यास सीसीटीवी कंट्रोल रूम से उनि राजा तिवारी(प्रभारी सीसीटीवी), सउनि देवेंद्र ठाकुर, प्र आर शांतिलाल डिंडोर, आर पारस चावला का योगदान रहा।

Author: MP Headlines



