रतलाम। उधार रूपया लेकर रूपया नहीं चुकाया, और चेक गुम होने का बनाया बनाकर बचने का प्रयास किया गया लेकिन न्यायालय ने दोषी मानते हुए छः माह का कारावास व 4,10,000/- का जुर्माना आरोपित किया है।
जानकारी के अनुसार भरत पिता भेरू सिंघाड निवासी अमलेटी के द्वारा सैलाना निवासी – असगर अली पिता अली अकबर से रूपये 2,42,000/- उधार प्राप्त कर चेक दिया था, किन्तु उधार रकम नही चुकाने पर परिवादी असगर अली के द्वारा सैलाना न्यायालय में चेक बाउन्स का प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें भरत सिंघाड द्वारा चेक गुम हो जाने का बचाव लिया था किंतु न्यायालय द्वारा उक्त बचाव को असत्य मानते हुए भरत सिंघाड को दोषी पाते हुए छः माह का कारावास एवं रूपये 4,10,000/- प्रतिकर की राशि दिये जाने का आदेश न्यायाधीश श्री अभिषेक सोनी द्वारा दिया गया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट ओमप्रकाश रजक द्वारा की गई।