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चाइना पतंग डोर प्रतिबंधित, विक्रय व उपयोग होगा दंडनीय अपराध,  प्रशासनिक दल ने सैलाना भ्रमण कर कई दुकानों को किया चेक

सैलाना। रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में पूर्णरूप से चायना डोर (मांझा) एव नायलॉन डोर (मांझा) का विक्रय तथा उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के सैलाना नगर में मकर सक्रांति पर्व के पूर्व चाइना डोर के विक्रय को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली हैं। एसडीएम मनीष जैन ने सोशल मीडिया पर भी आमजन के लिए एक पत्र जारी कर सभी को चाइना डोर पर प्रतिबंध की जानकारी दी।

मंगलवार को सैलाना क्षेत्र में प्रशासन के एक दल ने भ्रमण कर कई दुकानों को चेक किया। कहीं भी चाइना डोर नहीं मिली। इसके बावजूद सभी को हिदायत दी गई कि कोई भी चाइना डोर का विक्रय नहीं करे। शासन ने इसका विक्रय प्रतिबंधित कर दिया हैं। दल में तहसीलदार कैलाश कन्नौज, शिवगढ़ नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत, सैलाना नगर परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह चौहान,जमादार दीपक गोयर आदि शामिल थे।

चाइना पतंग डोर प्रतिबंधित, विक्रय व उपयोग होगा दंडनीय अपराध

जिला दण्डाधिकारी राजेश बाथम,ने रतलाम जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में पूर्णरूप से चायना डोर (मांझा) एव नायलॉन डोर (मांझा) का विकय तथा उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय सहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रकरणों के तहत अभियोजित किया जावेगा

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Author: MP Headlines

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