पेसा कानून का उल्लंघन कर शराब दुकान खुलते ही होगा उग्र आंदोलन
रतलाम/सैलाना । सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जिला कलेक्टर रतलाम को पत्र लिखकर अनुसूचित क्षेत्र के बाजना के कुंदनपुर गांव में शराब दुकान निरस्त करने की माँग की। डोडियार ने अपने पत्र में बताया कि जिले का 221, सैलाना विधानसभा क्षेत्र पूर्णतया अनुसूचित क्षेत्र हैं। जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) सह संविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधान लागू है। मेरी विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य इलाका है। जहां भील जनजाति शराब माफियाओं, भू-माफियाओं ब्याजखोरो आदि की वजह से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे है। वही आदिवासियों की सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के क्रम में सन 1996 में भारत सरकार ने पेसा कानून पारित होने के बाद लागू किया है।
साथ ही मध्य प्रदेश में सन 2022 में राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में पैसा कानून लागू करने के लिए ऐसा नियम 2022 बनाये है। जिसमें गांव के विकास और गांव की समस्या का समाधान करने संबंधित फैसले ग्राम सभा के माध्यम से लिए जाते हैं।
पत्र में अवगत कराया कि सैलाना विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना बजाना के अंतर्गत ग्राम कुंदनपुर में शराब का व्यापार करने वाली कंपनी/फर्म अर्थात लक्ष्मी ट्रेडर्स के साझेदारों ने अवैध रूप से शराब की दुकान खोल दी हैं। जबकि कुंदनपुर में किसी भी प्रकार की शराब दुकान खोलने के लिए ग्रामसभा ने सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। वहीं ग्राम सभा के आमजनों के द्वारा दिनांक 20.03.2025 को और दिनांक 04.04.2025 को तहसील कार्यालय बाजना एवं सहायक आबकारी आयुक्त रतलाम के समक्ष शराब दुकान खोलने के विरुद्ध लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई हैं।
विधायक श्री डोडियार ने बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में शराब से लगातार हत्याएं दुर्घटनाएं में मौत महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि कि संवैधानिक कानून अर्थात पेसा एक्ट का उल्लंघन प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, इसलिए तत्काल कुंदनपुर में शराब दुकान खोलने संबंधित प्रक्रिया को निरस्त करे। अन्यथा मेरी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं में भयंकर आक्रोश व्याप्त है जो कभी भी उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता हैं।

Author: MP Headlines



