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नरवाई जलाने के विरूद्व प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, पटवारी निलंबित, किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नीमच। नीमच जिला प्रशासन द्वारा नरवाई जलाने के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। रविवार को गांव रेवली – देवली के एक किसान द्वारा अपने खेत में नरवाई जलाने पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर तहसीलदार नीमच ग्रामीण द्वारा किसान के विरूद्ध नीमच सिटी थाने में एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई है। वहीं स्थानीय हल्का पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

नीमच जिले में मप्र (वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19(5) के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा एक मार्च 2025 से जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।

तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल ने बताया कि 20 अप्रैल को नरवाई जलाने और इससे आस-पास के खेतों में आग लगने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए किसान सूरजमल पिता रामेश्वर ब्राह्मण निवासी रेवली-देवली के विरूद्ध बी.एस.एन की धारा 223 के तहत नीमच सिटी पुलिस थाने में अपराध पंजी बृद्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त पटवारी रविंद्र सिंह द्वारा नरवाई जलाने सम्बन्धी सूचना नहीं देने और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है।

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Author: MP Headlines

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