दीपावली त्यौहार पर नापतौल विभाग द्वारा दुकानों पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध

रतलाम 15 अक्टूबर/कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु मिठाई, नमकीन, बर्तन, पैन्ट एवं सर्राफा व्यापारियों के नापतौल उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं के निरीक्षण हेतु दिये गये निर्देश के पालन में नापतौल निरीक्षक भारत भूषण रतलाम द्वारा पाक्षिक विशेष जाँच अभियान चलाकर उपरोक्त व्यापारियों के नापतौल उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया गया।

मै. पेंटिग हाउस (रंग पेंट व्यापारी), रतलाम, मै. कलर नेस्ट (रंग पेंट व्यापारी), रतलाम, मै. हार्डवेयर पैलेस, (रंग पेंट व्यापारी), रतलाम,  मै. राठौर स्वीट्स, नमकीन एवं रेस्टोरेन्ट, रतलाम, मै. पण्डित स्वीट एण्ड नमकीन, रतलाम, मै. इन्दरमल समरथमल (रंग पेंट व्यापारी), रतलाम, मै. सैफ ट्रैडर्स (रंग पेंट व्यापारी), रतलाम, मै. कृष्णा स्वीट्स, रतलाम, मै. श्री शारदा ज्वेलर्स, रतलाम, मै. राधिक ज्वेलर्स, रतलाम, मै. आर. आर. जे. ज्वलेर्स, रतलाम, मै. पोवचा ज्वेलर्स, नामली, मै. सिद्धार्थ नमकीन, (मिठाई एवं नमकीन), नामली, मै. श्री बालाजी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, नामली, मै. श्री वीर तेजाजी मिष्ठान भण्डार, नामली, मै. शुभम पान एवं श्याम के नमकीन (मिठाई एवं नमकीन), नामली, मै. श्री राधे नमकीन एवं स्वीट्स, जावरा, मै. रॉयल हार्डवेयर एवं पेंट, (रंग पेंट व्यापारी), जावरा, मै. महालक्ष्मी नमकीन एवं स्वीट्स, जावरा, मै. महाराज नमकीन एवं स्वीट्स, जावरा, मै. विजय मेटल्स (बर्तन व्यापारी), जावरा, मै. महेन्द्र मेटल्स (बर्तन व्यापारी), जावरा पर विभागीय अधिनियम और नियमों के उल्लघंन और दण्डनीय अपराध  पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।

उपरोक्त दुकानों से नापतौल उपकरण एवं पैकेज बंद वस्तुओं को जप्ती कर कार्यवाही करने के साथ-साथ मिठाई कम तौलने की कार्यवाही की गई है। भारत भूषण निरीक्षक नापतौल रतलाम ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैककर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का एम.आर.पी. (सभी करों सहीत), युनिट सेल प्राईज, उपभोक्ता शिकायत करने के लिये व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता के साथ-साथ एम.आर.पी. से अधिक पर विक्रय करना या एम.आर.पी. को काटकर/मिटाकर/स्टीकर लगाकर बड़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकतें है।

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Author: MP Headlines

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