रतलाम । जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा जीव-जंतुओं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए चाइनीज डोर (मांझा) के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम पुलिस द्वारा जनहित में यह विस्तृत एडवाइजरी जारी की जा रही है।
चाइनीज डोर से होने वाले गंभीर खतरे– चाइनीज डोर नायलॉन एवं कांच-धातु मिश्रित पदार्थ से बनी होने के कारण अत्यंत धारदार होती है, जिससे—
▪️दोपहिया वाहन चालकों एवं राहगीरों की गर्दन/शरीर पर गंभीर कट लगने से जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं
▪️बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक, खेल-खेल में गंभीर चोट की संभावना होती है।
▪️पक्षियों की उड़ान के दौरान फंसकर मृत्यु की घटनाएं सामने आती हैं।
▪️ इसके अलावा बिजली की लाइनों से संपर्क होने पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने एवं करंट लगने का खतरा, सार्वजनिक स्थलों पर अप्रिय एवं दुखद घटनाएं घटित होने की आशंका रहती है।
प्रतिबंध एवं वैधानिक कार्यवाही– जिला प्रशासन के आदेशानुसार चाइनीज डोर का उपयोग, विक्रय एवं भंडारण दंडनीय अपराध है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यापारी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है
✅ रतलाम पुलिस की आमजन से समझाइश एवं अपील
पतंग उड़ाने हेतु केवल साधारण सूती (कॉटन) डोर का ही उपयोग करें
✅ अपने बच्चों को चाइनीज डोर के खतरों के प्रति जागरूक करें
✅ कहीं भी चाइनीज डोर का विक्रय अथवा उपयोग दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें
✅ त्योहारों एवं पतंगबाजी का आनंद सुरक्षा व जिम्मेदारी के साथ लें
रतलाम पुलिस का उद्देश्य किसी पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं की रोकथाम कर मानव जीवन, पक्षियों एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आमजन के सहयोग से ही इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाया जा सकता है।
Author: MP Headlines

















