चेक बाउंस मामले में सागरबाई को एक वर्ष का सश्रम कारावास, 5.25 लाख रुपये प्रतिकर का आदेश

रतलाम/सैलाना। रतलाम जिले के धामनोद में चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने दोषी महिला को सश्रम कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागरबाई पिता मांगीलाल कुलंबी, निवासी धामनोद ने ईश्वर सिंह पिता मांगूसिंह सिसोदिया, निवासी धामनोद से 2 लाख 95 हजार रुपये उधार लिए थे। उक्त राशि के भुगतान के लिए सागरबाई द्वारा ईश्वर सिंह को चेक दिया गया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया, जिससे ईश्वर सिंह को राशि प्राप्त नहीं हो सकी।

इसके पश्चात ईश्वर सिंह ने अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश रजक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सागरबाई को दोषी पाया। न्यायाधीश श्री जितेंद्र रावत की अदालत ने आरोपी सागरबाई को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 5 लाख 25 हजार रुपये का प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया। न्यायालय के इस निर्णय से चेक बाउंस मामलों में सख्त संदेश गया है कि आर्थिक लेन-देन में की गई लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Author: MP Headlines

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