मंदसौर। ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाऊडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली का उपयोग करने वाले डीजे संचालकों एवं संस्थाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन एवं अन्य संस्थाएं जो डीजे का उपयोग करते हो को तेज आवाज में डीजे पर संगीत न बजाने तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के का पालन करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना प्रतिबंधित है।
वर्तमान में 10वी एवं 12वी के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा होने के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाऊडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) का उपयोग करना प्रतिबंधित है। विवाह समारोह, बारात एवं जुलूस इत्यादि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाऊडस्पीकर/डी.जे.) संचालकों द्वारा अत्यंत तेज आवाज में डीजे पर संगीत बजाया जा रहा है जो कि विद्यार्थियों, बुजुर्गों एवं आमजन के लिए अत्यंत हानिकारक है।
जिला दंडाधिकारी मंदसौर द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करने हेतु निर्देशित किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाऊडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही के संबंध में म.प्र. शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 44-02/2015/दो/सी-1 भोपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2023 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों,होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन या अन्य कोई संस्थाओं पर सख्त एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मंदसौर पुलिस जिले के समस्त आमजन से अपील करती है कि ऐसे निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों,होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन या अन्य कोई संस्थाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए मंदसौर पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर
70491 01039 एवं 7422 220 500 पर तत्काल सूचित करे।
Author: MP Headlines
















