सैलाना। नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में संचालित दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में नगर परिषद सैलाना द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास स्थित 10 दुकानदारों को एक माह के भीतर दुकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में बस स्टैंड के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण का हवाला देते हुए दुकानों को रिक्त करने के निर्देश दिए गए थे।
अचानक जारी इस नोटिस से प्रभावित दुकानदारों में असंतोष व्याप्त था। उनका कहना था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और पर्याप्त समय दिए दुकान खाली करने का आदेश उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार है। इसके विरोध में दुकानदारों ने अधिवक्ता दीपक रजक के माध्यम से न्यायालय की शरण ली।
प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश राठी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दुकानों को खाली कराने संबंधी सूचना पत्र पर अंतरिम स्थगन (स्टे) प्रदान कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद फिलहाल दुकानदारों को दुकान खाली नहीं करनी होगी।
न्यायालय के इस फैसले से प्रभावित व्यापारियों और उनके परिवारों में राहत की भावना है। क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्यायसंगत बताया है।
अब सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सैलाना के बस स्टैंड क्षेत्र के 10 दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गई है।
Author: MP Headlines


















