सैलाना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली, जुलूस और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

सैलाना। रतलाम जिले के सैलाना में 23 फरवरी 2026 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी, तरुण जैन सैलाना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण अनुविभाग सैलाना की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 23 फरवरी 2026 से प्रभावी होकर आगामी दो माह तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, शोभायात्रा या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक सड़कों, मार्गों एवं हाइवे पर भीड़ एकत्र कर यातायात अवरुद्ध करना दंडनीय होगा। साथ ही, बिना अनुमति टेंट पंडाल आदि का निर्माण कर आंदोलन या प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी सख्ती बरती गई है। बिना अनुमति डीजे, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 10 बजे के बाद पूर्णतः ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी।

इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति अनुविभाग सैलाना क्षेत्र में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक रूप से नहीं घूम सकेगा। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनसामान्य की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आमजन से अपील की गई है कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करें तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे।

MP Headlines
Author: MP Headlines

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