नरवाई जलाने पर 15 हजार तक आर्थिक दण्ड का प्रावधान

किसान भाई नरवाई ना जलावें – पर्यावरण बचायें

रतलाम 5 अप्रैल/ उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री आर के सिंह  ने बताया कि जिले में नरवाई जलाने को लेकर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के निर्देशानुसार सांझा रूप से आयोजित यंत्रों के प्रदर्शन एवं व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरुप जिले के कृषको को नरवाई जलाने के बजाय नरवाई के प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है  एवं अपनाने की अपील की जा रही है।

किसान भाई नरवाई ना जलाकर प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। नरवाई प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रा रीपर, मल्चर, देशी पाटा, रोटावेटर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ की बढ़ती बिक्री इस बात का संकेत है कि रतलाम जिले के किसान नरवाई प्रबंधन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

जिले के कुछ किसान भाई जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन कर नरवाई जलाने का कृत्य कर रहे हैं। जो कि सेटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है, वर्तमान में दिनांक 4 अप्रैल 2026 तक जिले में कुल 34 घटनाएं दर्ज की गई हैं जिसमें पंचनामे तैयार कर तहसील स्‍तर पर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये है। नरवाई जलाने वाले किसानों पर 2 एकड तक रू. 2500  प्रति घटना एवं  2 से 5 एकड तक की भूम‍ि पर रू. 5000 प्रति घटना व 5 एकड से अधिक भूमि वाले किसानों पर रू. 15000/- प्रति घटना आर्थिक दण्‍ड वसूल किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर.के.सिंह ने किसान भाईयों से अपील की है कि किसान भाई नरवाई ना जलाकर नरवाई प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, जिले में सतत विकास एवं सतत कृषि की अवधारणा को साकार करने हेतु भागीदार बने।

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Author: MP Headlines

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