मंदसौर 8 जून 26/ लोक सेवा प्रबंधक श्री वैभव बैरागी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर जिला मन्दसौर द्वारा जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण के आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर श्री मोहित सीनम तहसीलदार सीतामऊ, श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार भानपुरा एवं श्री भीमसिंह खराड़ी नायब तहसीलदार शामगढ के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर राशि 5-5 हजार का जुर्माना अरोपित कर दण्डित किया।
साथ ही श्री पंकज गंगवाल नायब तहसीलदार सीतामऊ व श्री पंकज जाट नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ को भविष्य हेतु चेतावनी पत्र प्रेषित कर समस्त तहसीलदारों को लोकसेवा गारंटी के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
Author: MP Headlines












