रतलाम। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने कलेक्टर कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर 100 मीटर परिधि के दायरे में धरना प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर राजेश बाथम ने शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत आगामी दो माह तक कलेक्टर कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर कोई भी दल, संघ, संगठन या समुह अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर सभा, धरना एवं प्रर्दशन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
जारी आदेश में कलेक्टर श्री बाथम ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिक्षेत्र में जुलूस धरना प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नारेबाजी की जाने से परिक्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालय न्यायालय को दैनिक एवं सार्वजनिक हित के कामकाज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाया जाए जिसे कोई भी अपनी स्थिति निर्मित ना हो। इस संबंध में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने, जन धन की हानि पर अंकुश लगाने तथा जनसमुदाय पर नियंत्रित किए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक है।


Author: MP Headlines



