छात्रा की चोटी काटने वाले शिक्षक को कलेक्टर ने किया दंडित

रतलाम। रतलाम जिले के सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा की चोटी काटने के मामले में आरोपित शिक्षक वीरसिंह मईडा को कलेक्टर ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दीर्घशास्ति से दण्डित किया है।

जिला जनसम्पर्क विभाग से जारी समाचार के अनुसार रतलाम जिले के ग्राम प्राथमिक विद्यालय क्रमांक-2 सेमलखेडी (शासकीय हाई स्कूल नायन)  के सहायक शिक्षक वीरसिंह मईडा द्वारा 4 सिंतंबर 2024 को नशे की हालत में कक्षा 5वी की छात्रा की चोटी काटी गई थी। मामला संज्ञान में आने पर शिक्षक वीरसिंह को कलेक्टर ने तत्काल निलंबित किया  था। निलंबन के बाद उसके खिलाफ एफआईआर भी की गई थी। विभागीय जांच के बाद 10 जुलाई 2025 को कलेक्टर राजेश बाथम ने शिक्षक वीरसिंह मईडा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दीर्घशास्ति से दण्डित किया है।

आरोपित शिक्षक वीरसिंह ने 4 सितम्बर 2024 को स्कूल में पढ़ने आई एक  छात्रा की कैंची से चोटी काट दी थी। इस दौरान छात्रा रोते हुए खड़ी रही। छात्रा के रोने की आवाज सुनकर पास में रहने वाला एक व्यक्ति वहां पहुंचा था तथा घटना का वीडियो बना लिया था। दूसरे दिन वीडियो वायरल होने पर मामला प्रकाश में आया था तथा ग्रामीणों ने पुलिस में भी शिकायत की थी।

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Author: MP Headlines

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