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रतलाम कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, सड़कों पर खुला घूमने वाले गौवंश/मवेशियों पर होगी कार्रवाई

जनहित के लिए बहुत ही सकारात्मक आदेश

सैलाना। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने गौवंश/मवेशियों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ सकता है। जिला कलेक्टर द्वारा जनहित के लिए बहुत ही सकारात्मक आदेश जारी किया है।


आदेश के मुख्य बिंदु:

– *गौवंश/मवेशियों को घर में बांधकर रखें*: पशुपालकों को अपने गौवंश/मवेशियों को घर में बांधकर रखने का निर्देश दिया गया है।
– *ग्राम पंचायत/नगरी निकाय की जिम्मेदारी*: संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत/नगरी निकाय गौवंश/मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे।
– *कर्मचारी/वालंटियर नियुक्ति*: आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारी/वालंटियर नियुक्त किए जाएंगे जो पशुओं को सड़कों पर विचरण करने से रोकेंगे।
– *बीमार/रोगग्रस्त पशुओं का निस्तारण*: बीमार/रोगग्रस्त पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें गौशाला में सौंपना चाहिए।
– *मृत पशुओं का निस्तारण*: सड़क दुर्घटना में मृत पशुओं के निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय की होगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, पशु क्रूरता अधिनियम 1960, पंचायत राज अधिनियम और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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Author: MP Headlines

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