सर्वेक्षण कार्य 20 नवम्बर से 13 दिसम्बर के मध्य किया जाकर दिनांक 14 दिसम्बर को प्रारम्भिक सूची का प्रकाशन किया जाना है
रतलाम। पी ओ डूडा अधिकारी अरूण पाठक ने बताया कि शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल तथा राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बीएलसी घटक के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है, तदनुसार आवेदक के पास भूमि संबधी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, पटटा, भू अधिकार पत्र अथवा भूमि स्वामित्व से संबधित दस्तावेज जो राजस्व विभाग द्वारा मान्य है, के आधार पर लाभ प्रदान किये जाने तथा भूमि से संबधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश है।
म.प्र. नगरीय क्षेत्रो के भूमिहीन व्यक्ति को जिले के शहरी क्षैत्रों में शासकीय /स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण की भूमि पर ऐसे भूमिहीन (आवासहीन) नगरीय गरीब व्यक्तियों को जो 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हों, पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता होगी । वास्तविक रूप से निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नही रखता हो, ऐसे आवासहीन गरीबों को आवासीय भूमि के स्थाई/अस्थाई पट्टे दिये जाने के संबंध में नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन गरीबों का सर्वेक्षण कार्य 20 नवम्बर से 13 दिसम्बर के मध्य किया जाकर दिनांक 14 दिसम्बर को प्रारम्भिक सूची का प्रकाशन किया जाना है। प्रारम्भिक सर्वे सूची के संबध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार हेतु कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह द्वारा समितियां गठित की गई है। गठित समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष कलेक्टर रहेंगे, सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगरपालिक निगम, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम रहेगे। इसी प्रकार अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहेंगे, सदस्य के रूप में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित उपखण्ड अधिकारी (पुलिस), उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी रहेगे।
Author: MP Headlines
















