सैलाना क्षेत्र में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सैलाना। सैलाना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी तरूण जैन सैलाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, सैलाना क्षेत्र की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी दल, संघ, संगठन या समूह धरना, प्रदर्शन, रैली, शोभा यात्रा आदि का आयोजन नहीं कर सकता है।

ये रहेंगे प्रतिबंध

  • शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शन प्रतिबंधित: न्यायालय, अनुविभागीय कार्यालय, शासकीय चिकित्सालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धरना और प्रदर्शन प्रतिबंधित है।
  • पूर्व अनुमति आवश्यक: सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
  • ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध: रात्रि 10:00 बजे बाद ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है।ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निषिद्ध होगा।
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन करने से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धरना, आंदोलन इत्यादि हेतु टेंट पंडाल आदि का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर नहीं किया जाएगा।
  • यातायात में बाधा : सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड, हाईवे पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करना प्रतिबंधित है। बिना अनुमति के डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र (पिस्तौल, बंदूक) या घातक हथियार (बल्लम, खंजर, तलवार) लेकर चलना प्रतिबंधित है। यह नियम सुरक्षा बलों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
  • आग्नेय शस्त्रों पर प्रतिबंध: सार्वजनिक स्थान पर आग्नेय शस्त्र, फायर आर्म्स और घातक अस्त्र शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित है।यह आदेश 23 फरवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएग।

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Author: MP Headlines

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