सैलाना क्षेत्र में सख्ती: धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली-जुलूस और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

सैलाना। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी, तरुण जैन  सैलाना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 25 अप्रैल 2026 से 25 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

क्यों लिया गया यह सख्त निर्णय?
प्रशासन के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में बिना अनुमति आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था बिगड़ने, आमजन की सुरक्षा पर खतरा बढ़ने और यातायात बाधित होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इन गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध
आदेश के तहत सैलाना अनुभाग की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में—
बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, सभा या धरना-प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधितसार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करना, नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोकसड़क, मार्ग और हाईवे जाम करने जैसी गतिविधियां पूरी तरह बंदबिना अनुमति टेंट, पंडाल या अस्थायी निर्माण निषिद्ध

लाउडस्पीकर और डीजे पर भी नियंत्रण
ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि—बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधितरात्रि 10 बजे के बाद पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा

हथियारों पर भी सख्त नजर
सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, भाला, बंदूक या अन्य हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग दें। आवश्यक कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

स्पष्ट संदेश: सैलाना में अब बिना अनुमति कोई भी आयोजन नहीं—नियम तोड़ने पर सीधे कार्रवाई तय!

MP Headlines
Author: MP Headlines

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