लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा उल्लंघन पर तीन राजस्व अधिकारियों पर 9,250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया

37 प्रकरण समयसीमा से बाहर पाए जाने पर की कार्यवाही

रतलाम 9 जुलाई 2026/ मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र कुमार रावत ने तीन राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,250 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढ़र तथा तहसीलदार जावरा के कुल 37 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत नायब तहसीलदार जावरा श्री भगवानसिंह ठाकुर पर 17 लंबित प्रकरणों के लिए 4,250 रुपये, नायब तहसीलदार टप्पा ढोढ़र श्री वैभव जैन पर 12 लंबित प्रकरणों के लिए 3,000 रुपये तथा तहसीलदार जावरा श्री सहदेव मोरे पर 8 लंबित प्रकरणों के लिए 2,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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Author: MP Headlines

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