मामला शास. प्रा. वि. लालगुवाड़ी का
रतलाम 17 जुलाई 2025/ ग्राम पंचायत लालगुवाड़ी के ग्राम लालगुवाड़ी में शास. प्रा. वि. लालगुवाड़ी में मध्यान्ह भोजन के एवज में छात्र-छात्राओं को सेव परमल वितरण किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर, कार्यालय जिला पंचायत रतलाम के संज्ञान में आने पर मु.का.अधि. जि.पं. रतलाम श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा जिला पंचायत की मध्यान्ह भोजन शाखा के नोडल अधिकारी एवं अति.मु.का.अधि. श्री निर्देशक शर्मा को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
अति.मु.का.अधिकारी की जांच में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक श्री भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, जनशिक्षक श्री कैलाश डामोर, शास.प्रा.वि.लालगुवाड़ी की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजया मैड़ा एवं सरस्वती स्व सहायता समूह की अध्यक्ष एवं सचिव को दोषी पाया गया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक श्री भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, जनशिक्षक श्री कैलाश डामोर एवं शास.प्रा.वि.लालगुवाड़ी की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजया मैड़ा को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और सरस्वती स्व सहायता समूह को शास. प्रा. वि. लालगुवाड़ी की मध्यान्ह भोजन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पृथक किया गया और यह व्यवस्था ग्राम पंचायत लालगुवाड़ी को सौंपी गई।

Author: MP Headlines



