महिला एवं बाल विकास विभाग  एवं पुलिस विभाग की सक्रियता से बाजना में नाबालिग  दूल्हे का  बाल विवाह रुकवाया

रतलाम। रतलाम 29 मई /जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि चाइल्डलाइन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धोलपुरा निवासी बालिका छाया पिता राकेश का विवाह ग्राम हाली वाला भगोरा निवासी निलेश पिता कैलाश भगोरा के साथ 29 मई को कराया जा रहा है। एसडीएम सैलाना श्री तरुण जैन के निर्देश पर बाजना परियोजना अधिकारी एहतेशाम अंसारी, पर्यवेक्षक रजनी मईडा, हबीबनूर पठान एवं ऑपरेटर  परवेज खान, पुलिस विभाग से टीआई बाजना श्री रविन्द्र दंडोतिया के निर्देशन में एएसआई कालू सिंह जामोद भी मौके पर उपस्थित थे ।

बताया गया कि बारात प्रातः 4 बजे ग्राम धोलपुरा पहुंच चुकी थी। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम सुबह 6 बजे मौके पर पहुंची। टीम द्वारा दुल्हन छाया वसुनिया के आधार कार्ड से उम्र का सत्यापन किया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 2007 पाई गई और उसकी आयु 18 वर्ष 10 माह होना सामने आया। वहीं दूल्हे निलेश के आधार एवं अंकसूची के सत्यापन में उसकी जन्मतिथि 1 नवंबर 2007 पाई गई तथा उसकी आयु 18 वर्ष 6 माह होना पाया गया। इस प्रकार दूल्हा नाबालिग पाया गया।

टीम द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए बताया गया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है तथा दूल्हे की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। परिवारों को बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं सजा की जानकारी भी दी गई। इसके बाद दोनों पक्षों के परिवारजनों ने लिखित कथन प्रस्तुत कर सहमति दी कि बच्चों का विवाह दूल्हे के बालिग होने के बाद ही किया जाएगा।
समझाइश के बाद दोनों पक्ष विवाह नहीं करने पर सहमत हुए तथा बारात बिना फेरे लिए वापस लौट गई। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा एवं सहायिका कैलाशी उपस्थित थी ।

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Author: MP Headlines

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