रतलाम। रतलाम जिले के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड अरेरा हिल्स भोपाल के एम. सेलवेंद्रम व जिला दंडाधिकारी को पत्र के माध्य्म से कहा की,सैलाना विधानसभा क्षेत्र स्थित मुख्य कृषि मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में किसानों की सोयाबीन फसल खरीदी नहीं करने वाले दोषी मंडी सचिवों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित। करने की बात कहि एव विभागीय जांच आदेशित कर तत्काल प्रभाव से सैलानाविधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी मंडी एवं उप मंडी में किसानों की सोयाबीन फसल अनिवार्य रूप से शासकीय निर्धारित दरों पर खरीदी किये जाने के संबंध में आदेश जारी करे।

विधायक डोडियार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सैलाना जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उक्त क्षेत्र में किसानों की सोयाबीन की फसलें जो कि पक चुकी है, एवं कट गई है उक्त सोयाबीन की फसलों से प्राप्त उपज सोयाबीन को कृषि उपज मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में जानबूझकर क्रय नहीं कि जा रही है। मंडी के बाहर ही अवैध रूप से घरों में ही व्यापारियों द्वारा बिना किसी लायसेंस के किसानों से सोयाबीन फसल 3000 से लेकर 3500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन की खरीदी जा रही है,जो अवैध रूप से की जा रही है। जिसमें स्थानीय मंडी के सचिव एवं कर्मचारियों को पूरा संरक्षण व्यापारियों को प्राप्त है।
इस वजह से किसानों को मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर 4900 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनकीसोयाबीन फसल मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडीं रावटी में क्रय नहीं किये जाने से किसानों को निर्धारित मूल्य भी उनकी सोयाबीन उपज का प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिस कारण किसानों में भयंकर रोष एवं आक्रोष व्याप्त है। लोकहित को ध्यान रखते हुए तत्काल प्रभाव से कृषि उपज मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में अनिवार्य रूप से किसानों को उनकी सोयाबीन उपज की फसल खरीदी 4900 रूपये प्रति क्विंटल की शासकीय दर से अनिवार्य रूप से खरीदी किये जाने के आदेश तत्काल जारी किये जाये। किसानों की सोयाबीन फसल निर्धारित शासकीय दर पर खरीदी नहीं करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय जांच आदेशित किये जाये।

Author: MP Headlines



