कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह राठौर ने हाई कोर्ट के प्रति स्वागत आभार माना
सैलाना/रतलाम। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कमलनाथ सरकार का फैसला सही, हाईकोर्ट ने खारिज की आरक्षण के विरोध की याचिका, हाई कोर्ट के इस फैसले का जिला कांग्रेस में सद्स्य जितेंद्र सिंह राठौर छोटू दरबार ने स्वागत किया है। इस फैसले से शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं सहित सभी को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की सभी औपचारिकताएं पूरी करने और इसे विधानसभा और कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान करने के बाद लागू भी कर दिया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे रोकने का षड्यंत्र किया और कुछ संगठनों/लोगों को हथियार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरक्षण पर रोक लगाने की साजिश रची। बीजेपी सरकार अदालत में ओबीसी आरक्षण मामले की जानबूझकर कमजोर पैरवी करती रही, ताकि कमलनाथ सरकार के निर्णय को लागू होने से रोका जा सके।
बीजेपी इस आरक्षण को रोककर ओबीसी वोटर्स को कांग्रेस के साथ जाने से रोकना चाहती थी। इसलिए बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस आरक्षण पर रोक लगाने का षड्यंत्र रचा। अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में लगी जनहित याचिका को खारिज कर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूरी कांग्रेस की बड़ी जीत है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ़ करता अदालत का यह फैसला कांग्रेस और कमलनाथ की ओर से मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए अब तक के सबसे बड़े वरदान के तौर पर देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश के राजनीतिक जानकार अब खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को सिर्फ छला है, जबकि कांग्रेस की अल्पावधि की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27 % कर ओबीसी का सबसे बड़ा हित किया है।

Author: MP Headlines



