रतलाम। जिले के धामनोद में भूखंड का फर्जी पट्टा तैयार करने के एक मामले में धामनोद के पूर्व सरपंच और तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
धोखाधडी के शिकार हुए व्यक्ति के निजी अभियोग पत्र पर सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। मामले में अभिभाषक नीरज सक्सेना ने बताया कि ग्राम धामनोद की सर्वे क्र 1385 पर स्थित भूखंड क्र 271 पर अवैध कब्जा करने की नीयत से नंदराम पिता रामलाल माली (65), मोहनलाल पिता रामलाल माली और दुर्गेश पिता रामलाल माली ने वर्ष 2009 में धामनोद ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच दयाराम खराड़ी के साथ मिलकर फर्जी पट्टा तैयार किया। इसके बाद इस पर अवैध कब्जा कर लिया।
धामनोद निवासी बाबूलाल पिता लक्ष्मण माली को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने धामनोद नगर पंचायत कार्यालय से उक्त भूखंड के सम्बन्ध में जानकारी मांगी। 2 जून 2010 को धामनोद नगर पंचायत ने जानकारी दी कि भूखंड 271 के लिए वर्ष 2009 में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। इसके बाद बाबूलाल ने पुलिस व अन्य अधिकारियों को इस धोखाधड़ी की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बाबूलाल माली ने अभिभाषक नीरज सक्सेना के माध्यम से न्यायालय में निजी अभियोग पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निवेदन किया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मंगल परमार ने निजी अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों और अभिभाषक नीरज सक्सेना के तर्कों से सहमत होते हुए पूर्व सरपंच समेत चारों अभियुक्तों को धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोपों में प्रथम दृष्टया सही पाते हुए इनके के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 467, 468 और 120 बी का आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। अभियुक्त गण को न्यायालय में पेश होने के आदेश भी जारी किए गए है।

Author: MP Headlines



