सैलाना व रतलाम ग्रामीण क्षैत्र बगैर अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर दो माह प्रतिबन्धित

क्षेत्र में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

रतलाम/सैलाना। रतलाम जिले में सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है, सैलाना के अनुविभागीय अधिकारी (दंडाअधिकारी,राजस्व ) तरुण जैन व रतलाम ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी विवेक सोनकर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, यह आदेश रतलाम ग्रामीण, सैलाना, बाजना, रावटी,टपा तहसील शिवगढ़,सरवन क्षेत्र में लागू रहेगा, जो की आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

इस आदेश के तहत अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना-प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा या सांस्कृतिक आयोजन पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सैलाना अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन ने जिला कलेक्टर वं जिला दंडाधिकारी रतलाम के पत्र क्रमांक रीडर एडीएम/2025 दिनांक 24 अक्टूबर 2025 के परिपालन में यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के परिपालन के तहत प्रतिबंध के मुख्य बिंदुओ के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध,बिना अनुमति के सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन और बंद आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।इसी क्रम में बिना अनुमति के टेंट, पाण्डाल आदि का निर्माण भी प्रतिबंधित है,वही सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड़, हाईवे पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करना प्रतिबंधित,एवं बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित,किया गया है। जिसमें रात्री 10 बजे के बाद शोरगुल पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, वही आग्रेय शस्त्र, फायर आर्म्स और घातक अस्त्र शस्त्र लेकर चलाना  भी प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा और भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को रोकना है।

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Author: MP Headlines

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