सैलाना न्यायालय का अहम फैसला: मारपीट और गाली-गलौज के मामले में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

सैलाना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना श्री मोहित परसाई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देकर एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार ग्राम बरोटी, थाना बाजना निवासी रामसिंह पिता मोती देवदा (50 वर्ष) एवं गोविंद पिता रामसिंह देवदा (26 वर्ष) के विरुद्ध वर्ष 2019 में दर्ज मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने 14 जुलाई 2026 को निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के तहत दोषसिद्ध पाया और एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 27 नवंबर 2019 को सुबह करीब 9 बजे फरियादी मान सिंह के घर आंगन में दोनों आरोपी पहुंचे और मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लकड़ी और बेल्ट से मारपीट की, जिससे फरियादी को गंभीर चोटें आईं। घटना को आसपास के लोगों ने भी देखा था। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

घटना की रिपोर्ट थाना बाजना में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। जांच के दौरान फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें हाथ की ह्यूमरस हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। पुलिस ने एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री दिनेश मालवीय द्वारा की गई। यह फैसला गंभीर मारपीट एवं कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायालय की सख्त दृष्टि को दर्शाता है।

MP Headlines
Author: MP Headlines

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp