लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही पर कार्रवाई, सर्विस बुक में दर्ज होगा दंड आदेश
रतलाम, 20 अगस्त। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में जनपद पंचायत सैलाना अंतर्गत ग्राम पंचायत उडैर और बासिंद्रा के दो ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों पंचायत सचिवों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आमजन के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया। समीक्षा के दौरान प्रकरण समय-सीमा बाह्य पाए जाने पर जिला योजना अधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सचिवों के विरुद्ध दंड आदेश जारी किया गया।
सर्विस बुक में दर्ज होगा आदेश
प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख (सर्विस बुक) में भी किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की शासकीय सेवा संबंधी अभिलेख में लापरवाही दर्ज होगी और भविष्य में इसके प्रशासनिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं।
समय पर सेवाएं देना जरूरी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। जनहित से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी या लापरवाही को
प्रशासन गंभीरता से लेगा।
इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: MP Headlines






