कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई
रतलाम | 13 अक्टूबर 2026
रतलाम जिले में कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत ललित दरकुनिया को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
रतलाम सहित 6 जिलों की सीमा से निष्कासित
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ललित दरकुनिया पिता दिलीप दरकुनिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी 83 हाथीखाना, जावरा को एक वर्ष की अवधि के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा से निष्कासित किया गया है।
इसके साथ ही उन्हें पड़ोसी जिलों उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ और मंदसौर की राजस्व सीमाओं से भी निष्कासित करने का आदेश दिया गया है।
त्योहारों के मद्देनजर कार्रवाई

जिला प्रशासन के अनुसार, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य जिले में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना है।







