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रतलाम जिले में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण और उपयोग पर भी रोक

अपर कलेक्टर एवं एडीएम बृजेन्द्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

रतलाम। जिले में कार्बाइड गन सहित अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, भंडारण और उपयोग पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बृजेन्द्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत भंडारण एवं विक्रय तथा कार्बाइड गन सहित अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन, वितरण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी, पटाखा निर्माता अथवा विक्रेता लोहे, अन्य धातु या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ अथवा कैल्शियम कार्बाइड भरकर अत्यधिक ध्वनि और धमाका उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन, वितरण या उपयोग नहीं कर सकेगा।

प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश जिले में अवैध विस्फोटक गतिविधियों पर रोक लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावी किया गया है।

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Author: MP Headlines