जिला: मंदसौर, मध्य प्रदेश | दिनांक: 25 अक्टूबर 2026
मंदसौर। मंदसौर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज अपराधों में आत्महत्या के लिए उकसाने, ज्वैलर्स के व्यावसायिक खाते से जुड़ी धोखाधड़ी, खेत और जमीन के विवाद में मारपीट तथा अवैध शराब के परिवहन के मामले सामने आए हैं। उपलब्ध दैनिक अपराध प्रतिवेदन के अनुसार, नाहरगढ़ पुलिस ने युवक की आत्महत्या के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शामगढ़ में धोखाधड़ी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, जिले के कई थाना क्षेत्रों में अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
1. नाहरगढ़: युवक की आत्महत्या के मामले में दो लोगों पर केस
ग्राम पित्याखेड़ी में एक युवक की आत्महत्या के मामले में नाहरगढ़ पुलिस ने जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। प्रतिवेदन के अनुसार, युवक ने अपने खेत में बोर के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
मर्ग क्रमांक 59/26 की जांच के बाद नरेंद्र उर्फ कान्हा पिता उमराव सिंह सोंधिया राजपूत और माया बाई पति उमराव सिंह सोंधिया राजपूत, दोनों निवासी पित्याखेड़ी, के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगी।
खेत विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट: नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खात्याखेड़ी में खेत के पुराने विवाद को लेकर सुंदरलाल धनगर और रमेश धनगर पर श्यामलाल धनगर के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप हैं। इसके बाद दूसरे पक्ष के श्यामलाल और बालाशंकर धनगर पर सुंदरलाल धनगर के खेत पर पहुंचकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप दर्ज किए गए हैं।
2. शामगढ़: लक्ष्मी ज्वैलर्स के खाते से जुड़ी धोखाधड़ी की शिकायत
शामगढ़ थाना क्षेत्र में लक्ष्मी ज्वैलर्स के व्यावसायिक खाते से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। फरियादी लालटू पिता हरिपदा मंडल, निवासी पश्चिम बंगाल और वर्तमान निवासी एकलव्य स्कूल के सामने, शामगढ़, की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रतिवेदन में साइबर सेल की सहायता से जांच किए जाने का उल्लेख है। धोखाधड़ी की राशि और वारदात में अपनाए गए तरीके का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
3. दलौदा: खेत विवाद में धारिया से हमला, युवक के भाई के सिर में चोट
ग्राम लसुडिया ईला में खेत संबंधी विवाद को लेकर मारपीट के दो मामले सामने आए हैं।
पहले मामले में अर्जुन मीणा, उम्र 45 वर्ष, की शिकायत के अनुसार उदयलाल मीणा, दीपक मीणा और पवन मीणा ने विवाद के दौरान गाली-गलौज की। आरोप है कि उदयलाल मीणा ने अर्जुन के भाई मुकेश पर धारिया से हमला किया, जिससे उनके सिर में चोट आई।
दूसरे मामले में इसी गांव में अर्जुन मीणा, मुकेश, राजमल, धर्मेंद्र और धारा सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ फरियादी और उनके दो बेटों से मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी दी गई है। दोनों मामलों में पुलिस की विवेचना और कानूनी कार्रवाई की स्थिति संबंधित थाने से सत्यापित की जानी चाहिए।
4. अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई: कई थाना क्षेत्रों में जब्ती
दैनिक अपराध प्रतिवेदन के अनुसार, मंदसौर जिले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन और कब्जे के मामलों में कार्रवाई की।
कोतवाली थाना
– अलावदाखेड़ी रोड स्थित हर्ष ईको सिटी कॉलोनी के पास आदित्य सोलंकी के कब्जे से देशी मसाला शराब के 12 और देशी प्लेन शराब के 6 क्वार्टर, कुल 18 क्वार्टर जब्त किए जाने का उल्लेख है।
– नेहरू बस स्टैंड के पीछे पुरानी कलाली के पास सिरपाल सिंह राजपूत, निवासी आलोट, जिला रतलाम, से 16 क्वार्टर शराब जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है।
वायडीनगर थाना
– राजाराम माली, निवासी गांधीनगर, से 18 क्वार्टर।
– विकास भाटी, निवासी जीरन, जिला नीमच, से 21 क्वार्टर।
– काबरा पेट्रोल पंप के सामने निलेश नाथ, निवासी बालागंज, से 21 क्वार्टर देशी प्लेन शराब जब्त किए जाने का विवरण है।
अफजलपुर थाना
आक्या रोड पर साखतली के पास बबलू सिंह राठौर के कब्जे से देशी शराब की 25 पेटियां जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है। जब्ती की कुल बोतल संख्या और शराब की मात्रा उपलब्ध विवरण में नहीं बताई गई है।
भानपुरा थाना
बायपास रोड पर बबूल के पेड़ के पास राघुलाल मेघवाल से 18 क्वार्टर अवैध शराब जब्त किए जाने का उल्लेख है।
सीतामऊ थाना
प्रतिवेदन में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान रंजीत सिंह मीणा से 18, मेहरबान सिंह सिसोदिया से 18, लाखन सिंह राजपूत से 16 और घनश्याम सूर्यवंशी से 16 क्वार्टर देशी शराब जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है।
इन सभी मामलों में जब्ती और गिरफ्तारी के विवरण को संबंधित थानों के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान करने के बाद अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
5. भावगढ़: ड्यूटी के दौरान मारपीट का आरोप
भावगढ़ थाना क्षेत्र के बालोदिया में ड्यूटी के दौरान रितीक पिता विनोद भाटी, निवासी नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। प्रतिवेदन में अक्षय भील और रामचन्द्र भील के नाम आरोपियों के रूप में दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
6. नई आबादी: धमकी और घरेलू विवाद में मारपीट के मामले
मेनपुरिया में जान से मारने की धमकी का आरोप: ग्राम मेनपुरिया में विजय राठौर, उम्र 47 वर्ष, की शिकायत पर सन्नी पिता प्रदीप सिंह जादौन के खिलाफ घर के बाहर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज होने की जानकारी है।
सेमली में घरेलू विवाद: ग्राम सेमली में सादिया, उम्र 21 वर्ष, के साथ उनके पति हुसैन पिता यूसुफ द्वारा घरेलू विवाद के दौरान मारपीट किए जाने का आरोप है। मामले में पुलिस कार्रवाई की विस्तृत स्थिति उपलब्ध प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं है।
7. सीतामऊ और भानपुरा: जमीन विवाद और पुरानी रंजिश में मारपीट
सीतामऊ थाना क्षेत्र: रातीखेड़ी में गोविन्द आंजना के झांगरिया स्थित प्लॉट पर कब्जे की नीयत से मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज होने का उल्लेख है। आरोपियों के रूप में अजय सिंह डांगी, रविन्द्र सिंह राजपूत, प्रभुलाल और भोलाराम प्रजापत के नाम दिए गए हैं। शिकायत के अनुसार, लाठियों से हमला कर फरियादी को घायल किया गया।
भानपुरा थाना क्षेत्र: ग्राम ढाबला माधोसिंह में खेत पर काम कर रहे अर्जुन राजपूत के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप राघवेन्द्र राजपूत पर लगाया गया है।
पुलिस कार्रवाई और जांच

उपलब्ध दैनिक अपराध प्रतिवेदन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज प्रकरणों और अवैध शराब की जब्ती का विवरण दिया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे संवेदनशील मामलों में जांच के निष्कर्ष, बरामदगी, गिरफ्तारियों तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की अंतिम स्थिति संबंधित पुलिस थानों से पुष्टि के बाद ही प्रकाशित की जानी चाहिए।
MP Headlines की अपील: किसी भी आपराधिक मामले में आरोप लगना दोष सिद्ध होना नहीं है। सभी आरोपियों को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने तक कानून के अनुसार निर्दोष माना जाता है।




