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नीमच: 103 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 6-6 साल का सश्रम कारावास

MP Headlines | नीमच, मध्य प्रदेश

नीमच। मोटरसाइकिल के जरिए 103.130 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा की तस्करी के मामले में नीमच के विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दो आरोपियों को 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला नीमच श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने आरोपी देवीलाल पिता फूलचंद गुर्जर (30 वर्ष) और मांगीलाल पिता मोहनलाल रावत (30 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम मालीहेड़ा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(बी) के तहत सजा सुनाई।

 

मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार, 30 सितंबर 2024 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में सूचना मिली थी कि देवीलाल मोटरसाइकिल से लगभग एक से डेढ़ क्विंटल डोडाचूरा की तस्करी करने वाला है। सूचना के आधार पर निवारक दल गठित कर बताए गए स्थान पर तैनात किया गया।

रात करीब 10:30 बजे दल को एक संदिग्ध व्यक्ति तिराहे पर तीन कट्टों के साथ खड़ा दिखाई दिया। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर दो अन्य व्यक्ति पहुंचे। उनके पास भी दो कट्टे थे। तीनों व्यक्ति कट्टे उतारकर किसी का इंतजार कर रहे थे।

निवारक दल को देखकर तीनों ने भागने का प्रयास किया। इनमें से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जबकि एक व्यक्ति फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम देवीलाल और मांगीलाल बताया।

 

पांच कट्टों में मिला 103.130 किलो डोडाचूरा

जांच के दौरान पांचों कट्टों से कुल 103.130 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से आरोपियों, जब्त मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल को मध्यप्रदेश इकाई के निकटतम कार्यालय नीमच लाया गया। इसके बाद विस्तृत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। फरार आरोपी के संबंध में भी अनुसंधान जारी रखा गया।

 

अभियोजन पक्ष ने पेश किए महत्वपूर्ण साक्ष्य

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष का मामला रखा। अभियोजन के अनुसार, न्यायालय में तस्करी का अपराध प्रमाणित होने पर दोनों आरोपियों को निर्धारित सजा सुनाई गई।

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने पैरवी की। अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा, निशा घारू और सलोनी पोरवाल ने सहयोग किया।

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Author: MP Headlines