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धामनोद नगर परिषद उपाध्यक्ष लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया पार्षद पद से पृथक

पद के दुरुपयोग और टेंडर में संलिप्तता संबंधी मामले में कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रतलाम। नगर परिषद धामनोद से जुड़े एक मामले में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के उपाध्यक्ष लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता चतरसिंह को पार्षद पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पद के दुरुपयोग तथा नगर परिषद के टेंडर से संबंधित शिकायत की सुनवाई के बाद की गई।

जानकारी के अनुसार, लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया के विरुद्ध जनसुनवाई के माध्यम से पद के दुरुपयोग को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में दोषसिद्ध पाए जाने के बाद कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई।

परिवार की फर्म के बिलों के भुगतान का मामला

प्रकरण में सामने आया कि लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा अपने परिवार के नाम से संचालित सिसोदिया टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन, बस स्टैंड धामनोद फर्म के बिलों की राशि का भुगतान प्राप्त किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता संबंधी शिकायत भी प्रकरण का हिस्सा रही।

मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में की गई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया।

28 सितंबर को जारी हुआ आदेश

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया को नगर परिषद धामनोद के उपाध्यक्ष पद से पृथक कर दिया है।

आदेश के बाद नगर परिषद धामनोद की राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है। उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार होगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2010 से 2015 तथा वर्ष 2022 से 2025 के दौरान नगर परिषद में टेंट लगाने के सरकारी टेंडर सिसोदिया टेंट हाउस फर्म के नाम से लिए गए तथा इनमें स्वयं अथवा उनके भाई को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। इस संबंध में 18 नवंबर 2025 को जनसुनवाई में शिकायत क्रमांक 48180 के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष शिकायत की गई थी।

शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्रमांक WP 5524/2026 दायर की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर को निर्धारित अवधि में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी दी गई है।

इसके बाद प्रकरण क्रमांक 001/बी-121/2026-27 में जिला प्रशासन द्वारा मामले की बिंदुवार जांच की गई। जांच के बाद कलेक्टर द्वारा लोकेंद्रसिंह सिसोदिया को पार्षद पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है।

शासकीय मंदिर की भूमि मामले में 1 लाख रुपये जुर्माना और बेदखली का आदेश

इसी क्रम में नामली नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 0008/अ-68/2025-26 में भी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, सैलाना निवासी शिकायतकर्ता महेंद्र उर्फ मोनू शर्मा की शिकायत पर राधाकृष्ण मंदिर, जिसे कलेक्टर शासकीय मंदिर बताया गया है, की भूमि के उपयोग से संबंधित मामले की जांच की गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मंदिर की भूमि पर कब्जा कर टेंट हाउस के गोदाम एवं मैरिज गार्डन का संचालन किया जा रहा है। मामले में जांच के बाद संबंधित पक्ष को दोषी पाए जाने की जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार द्वारा 1 लाख रुपये का जुर्माना एवं भूमि से बेदखली का आदेश जारी किया गया है।

प्रशासनिक आदेशों के बाद दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी।

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Author: MP Headlines