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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में अतिथि शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीटा, मारपीट करने वालों पर भी केस

रतलाम। जिले के ताल थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक अतिथि शिक्षक के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में कुछ लोग शिक्षक को पेड़ से बांधकर थप्पड़ और रस्सी से पीटते दिखाई दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है। पिपल्या तुखार गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ योगेंद्र जाटव पर नाबालिग छात्रा को बहाने से बुलाकर एक झोपड़ी में ले जाने और वहां उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। छात्रा के शोर मचाने पर उसके परिजन मौके पर पहुंचे और शिक्षक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया।

 

छात्रा के परिजनों की शिकायत पर POCSO एक्ट में मामला

पुलिस ने छात्रा के परिजनों की शिकायत के आधार पर अतिथि शिक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

 

शिक्षक के साथ मारपीट करने वालों पर भी कार्रवाई

दूसरी ओर शिक्षक ने भी अपने साथ मारपीट किए जाने की शिकायत पुलिस को दी है। शिकायत के आधार पर मारपीट और धमकी देने के आरोप में अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। ताल थाना प्रभारी स्वराज डाबी के अनुसार किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

पुलिस द्वारा मामले के दोनों पहलुओं की जांच की जा रही है। नाबालिग छात्रा से संबंधित मामले में उसकी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने कहा “नाबालिग बच्ची के साथ शिक्षक द्वारा गलत हरकत करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर साक्ष्य जुटाए गए हैं। इसके अलावा, जिस तरह युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया और कानून हाथ में लिया गया, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की गई है और आरोपियों को जेल भेजा गया है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या खुद सजा देने का अधिकार नहीं है। आमजन से अपील है कि किसी भी शिकायत पर पुलिस को सूचना दें, खुद कानून न चलाएं।”

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Author: MP Headlines