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अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट का निर्देश: तहसीलदार सैलाना 4 सप्ताह में करें विधि अनुसार निर्णय

रतलाम, 6 अक्टूबर 2026। जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के बाद तहसीलदार सैलाना ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता रामविलासजी गुरु निर्मलरामजी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की।

याचिका में सर्वे नंबर 603 की 0.09 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है, जो सैलाना स्थित श्री रामद्वारा मंदिर से लगी हुई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उक्त भूमि पर दुकानें, स्कूल एवं अन्य निर्माण हैं और भूमि 27 अक्टूबर 1965 की वसीयत के आधार पर उन्हें प्राप्त हुई है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तहसीलदार सैलाना को याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार कर चार सप्ताह के भीतर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिए जाने तक याचिकाकर्ताओं की भूमि एवं निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की तोड़फोड़ या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यदि तहसीलदार का आदेश याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आता है, तो वे सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने अपील के लिए 10 दिन का समय भी देने के निर्देश दिए हैं।

 

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Author: MP Headlines